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Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana 2023/विद्यासागर गौ भागीदारी योजना: 5 उद्यमियों से शुरू करें, 10 लाख रुपये तक का फायदा

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana

मध्यप्रदेश सरकार ने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना देशी गायों के लिए गौपालन योजना शुरू की है। इस योजना से 10लाख तक का लोन मिलता है।यह योजना व्यक्तियों, गौशालाओं और किसान भाईयों के लिए लाभदायक योजना है। इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी दी गई है कृपया इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।

विद्यासागर गौ भागीदारी योजना

पात्रता

  1. लाभार्थी के पास 5 पशुओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए तथा पशुओं की संख्या बढ़ने पर आनुपातिक रूप से वृद्धि कर न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की जाएगी।
  2. यह योजना केवल उन देशी गायों पर लागू है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
  3. योजना का लाभ उठाने के लिए गाय मालिकों या गौशालाओं को गौ संवर्धन बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  4. आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए और गाय गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए।
  5. गाय के मालिकों या गौशालाओं में गायों के लिए एक समर्पित स्थान होना चाहिए, साथ ही उनके भोजन, सफाई और चिकित्सा देखभाल की सुविधाएं भी होनी चाहिए।
  6. आवेदक के पास गौशाला के नाम पर या उनके व्यक्तिगत नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए।

फ़ायदे

  1. पशु मालिक न्यूनतम 5 या अधिक पशुओं के लिए योजना स्वीकृत करवा सकता है तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि रु. 10.00 लाख.
  2. परियोजना लागत का 75 प्रतिशत बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करना होगा तथा शेष धनराशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं लाभार्थी के स्वयं के अंशदान के रूप में करनी होगी।
  3. लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत वार्षिक (अधिकतम 25,000 रूपये वार्षिक) ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो, विभाग द्वारा 7 वर्ष तक की जायेगी। 5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को स्वयं करनी होगी।
  4. मार्जिन मनी सहायता – सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25%, अधिकतम रु. 1.50 लाख
  5. एससी/एसटी के लिए परियोजना लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.00 लाख.

आवेदन प्रक्रिया

  1. लाभार्थी को सबसे पहले अपनी योजना ग्राम सभा से अनुमोदित करानी होगी।
  2. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योजना को फिर जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  3. एक बार जब जनपद पंचायत योजना को मंजूरी दे देती है, तो जिले के उप निदेशक, पशुपालन विभाग मामले को मंजूरी के लिए बैंक को भेजेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. भूमि दस्तावेज
  3. बैंक विवरणनिवास प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. जाति प्रमाण पत्र
  6. राशन कार्ड
  7. समग्र आईडी
  8. जमीन से संबंधित दस्तावेज
  9. मोबाइल नंबर
  10. पासपोर्ट साइज फोटो
  11. बैंक खाता विवरण
  12. यहां पर क्लिक करें और PDF में देखें आवेदन प्रारूप

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अपने स्थानीय पशुपालन विभाग कार्यालय पशुपालन विभाग कार्यालय से संपर्क करना होगा। विभाग लाभार्थी को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा और उन्हें आवेदन पत्र भरने में मदद करेगा।

यह योजना गाय मालिकों और गौशालाओं के लिए अपनी आय और आजीविका में सुधार करने का एक शानदार अवसर है। यह भारत में देशी गायों के संरक्षण और संवर्धन का भी एक अच्छा तरीका है।

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजनाआचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना
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